फोरलेन की टोल वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,रतलाम कलेक्टर से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट,रोक के बावजूद हो रही है वसूली

फोरलेन की टोल वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,रतलाम कलेक्टर से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट,रोक के बावजूद हो रही है वसूली
इन्दौर,26 फरवरी। रतलाम लेबड फोरलेन की खस्ता हालत को लेकर रतलाम के अभिभाषक द्वारा दायर जनहित याचिका पर इन्दौर हाईकोर्ट ने टोल वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। फोरलेन की वास्तविक हालत जानने के लिए हाईकोर्ट ने रतलाम कलेक्टर को स्टेट्स रिपोर्ट भी देने को कहा है। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद फोरलेन पर टोल वसूली जारी है। स्टेट हाईवे 31 रतलाम लेबड फोरलेन की हालत लम्बे समय से खराब है,लेकिन इसके बावजूद टोल कंपनी वेस्टर्न एमपी इन्फ्रास्ट्रक्टर एण्ड टोल रोड प्रा.लि. द्वारा बेहिचक टोल वसूली की जा रही थी। खराब सड़क पर हो रही टोल वसूली से परेशान होकर *अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत संगठन मंत्री अधिवक्ता प्रशान्त ग्वालियरी* द्वारा इन्दौर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान विगत 12 फरवरी को टोल कंपनी की ओर से प्रस्तुत जवाब में कहा गया था कि रतलाम से लेबड तक फोरलेन के दोनो ओर की सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। इसपर याचिकाकर्ता प्रशान्त ग्वालियरी ने आपत्ति लेते हुए कोर्ट को बताया कि टोल कंपनी झूठ बोल रही है,जबकि वास्तविकता यह है कि सड़कें अभी भी खुदी हुई है। इस पर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशान्त ग्वालियरी को सड़कों की वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ्स पेश करने के लिए आदेशित किया था। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार याचिकाकर्ता ने खुदी हुई फोरलेन के फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए। 25 फरवरी को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एससी शर्मा एवं न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला ने कहा कि जो तस्वीरें पेश की गई है,वह सड़क की खराब स्थिति को दर्शाती है और सड़कें निश्चित रुप से खराब स्थिति में है। जबतक सडकों की मरम्त नहीं की जाती,टोल वसूली अनुचित है। उच्च न्यायालय ने टोल कंपनी को आदेशित किया कि वह ३ मार्च तक टोल वसूली बन्द कर दें। इस अवधि में सड़क की पूरी मरम्मत की जाए। उच्च न्यायालय ने रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान को एक सप्ताह के भीतर सड़कों की स्थिति के संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। रोक के बावजूद टोल वसूली जारी उच्च न्यायालय द्वारा टोल वसूली पर रोक लगाई जाने के बावजूद टोल कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पडा है। टोल कंपनी द्वारा फोरलेन पर आने जाने वाले वाहनों से टोल वसूली बदस्तूर जारी है। बुधवार को न्यायालयीन कार्य से इन्दौर गए अधिवक्ता अभय शर्मा ने बताया कि रतलाम से लेबड के बीच पडने वाले दोनो टोल बूथ पर हर आने जाने वाले वाहन से टोल वसूला जा रहा है।

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