गुजरात में अब चौबीसों घंटे खुले रहेंगे मॉल और मल्टीप्लेक्स, जानिए पूरी खबर
नये कानून ने गुजरात दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का स्थान ले लिया है. इसके तहत दुकानों को रात के 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक खोलने पर मनाही थी.
अहमदाबाद: अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं या फिर आपके ड्यूटी ऑवर्स ऐसे हैं कि आप शुक्रवार को फिल्म नहीं देख पाते तो, अब आपकी परेशानी खत्म होने वाली है. दरअसल, गुजरात दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 2019 के एक मई से लागू होने के साथ ही गुजरात में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सातों दिन और चौबीसों घंटे खुल सकेंगे.
सरकार की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी में पारित कानून को एक मई को अधिसूचित कर दिया गया. इसके साथ ही नगर परिषदों की सीमा में आने वाले, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, राज्य परिवहन डिपो, अस्पताल और पेट्रोल पंप के निकट के व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे.
नये कानून ने गुजरात दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का स्थान ले लिया है. इसके तहत दुकानों को रात के 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक खोलने पर मनाही थी. गौरतलब है कि इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था. हालांकि, यह फैसला सफल नहीं हो पाया था.
बता दें कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फरवरी में यह निर्णय लिया गया था. बैठक में लिए गए निर्णय में राज्य सरकार ने श्रम व रोजगार विभाग के 1948 के दुकान व संस्था विधेयक को रद्द कर दिया था. उस दौरान कहा गया था कि 24 घंटे दुकाने खुली रहने से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. हालांकि, इस नये नियम के अंतर्गत महिलाओं को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही काम पर रखा जाएगा. इसके अलावा आठ घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारियों को दोगुना वेतन देना होगा.
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