वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य, अधिकारीयों का औचक निरिक्षण, 17 सिलेंडर और मशीन जप्त, अब आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित
वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य, अधिकारीयों का औचक निरिक्षण, 17 सिलेंडर और मशीन जप्त, अब आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित, पढ़े खबर
नीमच। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी द्वारा अवैध रूप से वाहनों में गैस भरने वाले आरोपी मुर्तजा अली पिता इमदाद अली (52) निवासी बंगला नंबर- 25 को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माने से दण्डित किया।
एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, बीती दिनांक- 16.10.2014 की नीमच स्थित स्टॉर ट्रेवल्स के ऑफिस की हैं। सुश्री जिला आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री ज्योति थानेश्वर द्वारा ट्रेवल्स के परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जहां 17 इण्डेन कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम की क्षमता वाले तथा वाहनों में अवैध रूप से घरेलू गैस भरने वाली दो रिफलिंग मशीन पाई गई। जिनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था।
आरोपी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के आदेश का उल्लंघन किये जाने से दोनो रिफिलींग मशीन व 17 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जप्त कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक- 148/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा अवैध रूप से वाहनों में घरेलू गैस भरने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
_*मंदसौर से निखिल सोनी की रिपोर्ट*_
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