बंगला बगीचा क्षेत्र मे जमीनों की बन्दर बाट के खेल के साथ हो रहा अवैध कॉलोनीयों का जुमला तैयार....

बंगला बगीचा क्षेत्र मे जमीनों की बन्दर बाट के खेल के साथ हो रहा अवैध कॉलोनीयों का जुमला तैयार....
बेखोफ भूमाफियाओं की अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन मेहरबान.... नीमग (निखिल सोनी):- गरीबो के बसाए छोटे छोटे घर व झोपड़िया दिखते ही प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है, वहीं दूसरी तरफ भू माफियाओं बड़े पूंजीपतियों द्वारा शहर में बसाइ अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने की बारी आती है तो जिम्मेदार आँखे मूंदे दिखाई पड़ते है। अवैध कॉलोनिया बसाने का कारोबार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शहर में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों को न शासन का डर है ना ही प्रशासन का। शहर में गरीबो की गुमटियां हटवाकर शासन व प्रशासन गरीब के पेट पर लात मार सकते है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों भूमाफियाओं द्वारा बसाई गई अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करना तो दूर नजर तक नहीं डाली जाती है। जहाँ प्रशासन को छोटे छोटे अवैध अतिक्रमण दिख जाते है और दूसरी तरफ भूमाफिया ओर पूँजीपति या राजनैतिक संरक्षण होने के कारण निडरता से बड़े स्तर पर कॉलोनियां बसा रहे है। वही प्रशासन की गाइड लाइन का पालन नहीं होने के कारण सस्ते दामो पर धड़ल्ले से प्लाट बेचे जा रहे है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए छोटे-छोटे जगह कम करने से पहले कई बार चिंतन और मंथन करता है। बड़े पूजीपति निडर होकर अपनी मनमानी करते हुए शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए आसानी से देखे जा सकते है। ऐसा ही एक मामला बंगला बगीचा क्षेत्र मे सामने आया है। शहर मे जहाँ बंगला बगीचा क्षेत्र की भूमि पर नगरपालिका का स्वामित्व होने के कारण भूमि को बेचा नहीं जा सकता न ही कोई निर्माण किया जा सकता है बावजूद इसके पूँजीपति बेखौफ होकर भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी मे जूटे है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माधोपुरी बालाजी के पीछे नाले के पास स्थित लगभग 3 बीघा जमीन अब्बास बोहरा नामक व्यक्ति ने फिरोज पठान को बेच दी जिसके बाद उक्त जमीन पर फिरोज पठान अवैध कॉलोनी काट रहा है। उक्त भूमि बंगला न. 35 अंतर्गत आती है, जहाँ पर भूखंडो की बन्दर बाट शुरू हो गई है। गरुड़ एक्सप्रेस की टीम द्वारा जब बबलू लाला नाम के व्यक्ति (जो की प्लाट बेच रहा है) से जानकारी ली गई तो उसने उक्त स्थान पर 20 बाय 40 साइज के भूखंड उपलब्ध होने की बात कही गई ओर साथ ही डाइवर्शन भी करवा कर एने की बात कही गई। भूखण्ड का जब रेट पूछा गया तो उसके द्वारा 1200 रुपये प्रति स्क्वायर फ़ीट बताया गया। जबकि नियम अनुसार बगला बगीचा की कोई भूमि का ना तो नामांतरण किया जा सकता है न ही बेचीं जा सकती है ओर न ही उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है। किन्तु रसूखदार नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ अवैध कॉलोनी काट रहें है। व सस्ते दामों मे भूखंड बेच रहें है। नीमच के नवागत कलेक्टर महोदय हालांकि हर मामले मे पूरी तरह से सक्रियता दिखा रहें है लेकिन इस मामले मे उनकी उदासीनता प्रश्न खड़ा करती है। क्यों अभी तक शासन प्रशासन का इस और ध्यान नहीं जा पा रहा है। शासन प्रशासन के जिम्मेदार गरीबों के आशियाने उजाड़ने के लिए जिस तरह तत्पर रहता है क्या उसी कार्यप्रणाली से इस तरह के पूंजीपतियों ओर रसूखदारों पर कारवाही हो पायेगी?

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