सहज हो नामांतरण व भवन निर्माण अनुमति प्रकिया
मन्दसौर । यदि आप कोई सम्पत्ति खरीदना चाहते तो इसके बाद कि प्रकिया होती है नामांतरण की। कोई भी सपत्ति क्रय करने से पहले उसके लिंक याने चैन जरूर देखें, हो सके तो नामांतरण भी जरूर देखें। अब बात करते है यदि आप कोई आप कोई वैध कॉलोनी में प्लाट, मकान क्रय करते है तो रजिस्ट्री के पश्चात अपने नाम का नामांतरण नगर पालिका, सपत्ति हाउसिंग बोर्ड की होने पर हॉउसिंग बोर्ड में अपने नाम का नामांतरण कराना अनिवार्य होता है, यदि सम्पति निजी स्वामित्व या नगर पालिका या अन्य किसी संस्था के स्वामित की हो तो भी अपने नाम का नामांतरण कराना अनिवार्य है।प्लाट और मकान के नामातंरण में नगर पालिका द्वारा 2 प्रतिशत छानबीन शुल्क के नाम से लिया जाता है, इससे पहले आप रजिस्ट्री में पहले से ही 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क ले लिया जाता है, नामातंरण शुल्क 2 प्रतिशत मंदसौर में ही लिया जाता है, जबकि दूसरी जगह सिर्फ 1 प्रतिशत ही नामातंरण शुल्क लिया जाता है।नामातंरण का इतना शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी के मध्यम से इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बावजूद नामातंरण का काम आम जन का समय पर नही हों पाता है, जबकि नामातंरण करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, और आम जन का अधिकार। नगर पालिका द्वारा नामातरं प्रकिया में लगने वाली समय सीमा भी कम की जाना चाहिए। इसी प्रकार कृषि भूमि या कृषि भूमि का कोई भूखंड क्रय करते है तो भी आपको नामांतरण कराना अनिवार्य है। सरकार ने कृषि भूमि के नामातंरण के लिए भी ऑनलाइन सुविधा चालु की है, लेकिन बहुत कम लोगो को ही इस सुविधा का लाभ मिल पा रहा है, इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में प्लाट मकान आदि क्रय करने पर नगर पालिका में नामातंरण कराने के लिए काफी समय लगता है, कई बार चक्कर लगाने पड़ते है और तो और कई बार नामातंरण में जैक जरिया भी लगाना पड़ता है, निश्चित समयावधि में विरले लोगो का ही काम हो पाता है, वही नामातंरण के बाद आता है भवन निर्माण अनुमति, जो सिविल इंजीनियर के माध्यम से अप्लाय होती है, और अनुमति लेना किसी जंग जितने से कम नही है। नामातंरण, व अनुमति की फाइलो को बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ती है, फ़ाइल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, धक्के खाती रहती है, वो भी मंद गति से, शासन में ऑनलाइन परमिशन का काम आम जनता को सुविधा देने के लिए बनाई है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा होने के बाद भी आम जन को इतना भटकना पड़ता है। वही राजस्व की कृषि भूमि में नामातंरण में भी यही हाल है, फ़ाइल को आगे चलाने के लिए बहुत मशकत करना पड़ती है। जिसका काम हो जाये समझो आपने किला फतह कर लिया है। अनुमति समय पर नही मिलने से कितने ही लोगो के भवन निर्माण का काम अटक जाता है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चला रखी है जिसका लाभ भी कई लोगो को मिल रहा है, अब ऐसे में छोटी जगह आम जन को कम कराने में चक्कर आ जाते है। प्लाट, मकान, दुकान, नामातंरण व भवन निर्माण अनुमति में लगने वाले समय मे आज की स्तिथि को दृष्टिगत रखते हुवे आवश्यक संशोधन किये जावे, तथा निर्धारित समय सीमा में नामातंरण व भवन निर्माण अनुमति प्रदान की जावे। आज की स्तिथि में हजारो नामातंरण व भवन निर्माण अनुमति के प्रकरण लंबित है। वैसे भी नगर पालिका व राजस्व न्यायालय में अविवादित नामातंरण अविलंब किये जाने चाहिए, आम जन को कहा परेशानी आ रही है, इस संबंध में त्वरित निर्णय लिए जाने चाहिए। लॉक डाउन खुलने पर भी कई मकान बनाने वाले ठेकेदार, मिस्त्री, मजदुरो को काम नही मिल सका। नामातंरण व अनुमति जल्दी मिलने से गरीब आदमी को रोजगार भी समय पर मिल सकेगा। नगर पालिका को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए रजिस्टार आफिस में ही प्लाट की रजिस्ट्री होते ही उसी समय उसका संपत्ति कर, और नामातंरण शुल्क जमा कर नामांतरण अविलंब किये जाने चाहिए।
आजकल लोग गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते हैं लेकिन बरेली में 52 साल...
अपने बच्चों की खातिर समय निकाल कर जरूर पढियेगा....
आज मेरे पूज्य पिताजी का जन्मदिन है सो उनको...
उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही जितेंद्र यादव ने गरीब आदिवासी परिवार की बेटी की कराई शादी निभाई...
नई दिल्ली: देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के पांच चरण पूरे हो चुके हैं. इन चुनावों को कराने में...
प्रयागराज एक्सप्रेस में सीट दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे इस महिला टीटी का किसी ने फोटो...